झारखंड/बिहारराज्य

बिहार में कोचिंग संस्थानों पर नया नियम, स्कूल-कॉलेज समय में नहीं लगेंगी क्लासें, CM सम्राट चौधरी का ऐलान

पटना 

बिहार सरकार कोचिंग संस्थानों के लिए कानून बनाएगी. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षा विभाग को इसे लेकर निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि स्कूल-कॉलेज के लिए तय समय के दौरान कोचिंग नहीं चलेंगे. विद्यार्थियों की जानकारी जिला प्रशासन को देनी होगी. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सीएम ने बताया कि इसे लेकर सरकार का मकसद राज्य की शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन, पारदर्शिता और पढ़ाई की क्वालिटी को बेहतर बनाना है। 

कोचिंग संस्थानों को देना होगा ब्योरा 
बता दें कि सम्राट चौधरी ने एक्स पर लिखा कि सभी कोचिंग संस्थानों के लिए ये पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है कि वे अपने यहां पढ़ने वाली सभी छात्र-छात्राओं की पूरी जानकारी जिला प्रशासन को सौंपे. कोई भी कोचिंग संस्थान अब बच्चों का ब्योरा छिपा नहीं सकेगा।

 स्कूल-कॉलेज के समय नहीं चलेंगे कोचिंग 
सरकार ने बच्चों पर ज्यादा प्रेशर और उनका स्कूल या कॉलेज न छूटें इसके लिए सख्त रुख अपनाया है. पोस्ट हुए निर्देश में उन्होंने साफ किया कि स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई के दौरान कोई कोचिंग संस्थान अपनी क्लास नहीं चला सकेगा। 

शिक्षा विभाग बनाएगी मैनुअल 
इस पूरी व्यवस्था को जमीन पर सही तरह से लागू करने के लिए सीएम ने शिक्षा विभाग को एक नई और मजबूत नियम तैयार करने का आदेश भी दिया है. सरकार का कहना है कि वे बिहार की शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन और बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबंद्ध हैं। 

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