पंजाबराज्य

विधायक अनमोल गगन मान के पति को 3.5 करोड़ के चेक बाउंस मामले में सजा, डेराबस्सी कोर्ट ने सुनाया फैसला

लुधियाना 

 पंजाब से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल,  डेराबस्सी की अदालत ने करोड़ों रुपये के चेक बाउंस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए खरड़ से विधायक अनमोल गगन मान के पति शाहबाज सिंह सोही समेत 3 लोगों को दोषी करार दिया है। अदालत ने तीनों को दो-दो साल की सजा और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला करीब साढ़े 3 करोड़ रुपए के चेक बाउंस से जुड़ा हुआ है।

जानकारी के अनुसार करीब सात साल तक चली सुनवाई के बाद ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास परनीत कौर की अदालत ने यह फैसला सुनाया। दोषियों में शाहबाज सिंह सोही (हाल निवासी चंडीगढ़, मूल रूप से जीरकपुर), जतिंदर सिंह नोनी और नछत्तर सिंह शामिल हैं। हालांकि फैसला सुनाए जाने के बाद तीनों ने मौके पर ही जमानत राशि भरकर जमानत ले ली।

2018 में हुई थी ​शिकायत 30 नवंबर 2018 को यह याचिका जीरकपुर के सरपंच और पार्षद रहे जसपाल सिंह के छोटे भाई कमलजीत सिंह ने दर्ज करवाई थी। शिकायत में खरड़ एमएलए अनमोल गगन मान के पति शाहबाज सिंह साही, जतिंदर सिंह, नश्तर सिंह को आरोपी बनाया था।

याचिका के अनुसार, तीनों आरोपी मेसर्स प्लेटिनम स्मार्ट बिल्डर्स में पार्टनर थे और राजपुरा में सिल्वर सिटी नाम से प्रोजेक्ट बनाने की योजना बना रहे थे। आरोप है कि उन्होंने शिकायतकर्ता को प्रोजेक्ट में कुछ प्लॉट देने का वादा करके निवेश के लिए तैयार किया।

कमर्शियल प्लॉट का सौदा किया शिकायतकर्ता के अनुसार उसने आरोपियों के साथ कुल 22950 वर्ग-गज के कई रेजिडेंशियल प्लॉट्स और 515 वर्ग गज के कुछ कमर्शियल प्लॉट का सौदा किया। इसके बदले में आरोपियों को 18 दिसंबर 2017 को 7 करोड़ रुपए का चेक देकर फुल पेमेंट कर दी। लेकिन आरोपियों ने जनवरी 2018 में 3 करोड़ रुपए का चेक देकर सौदा रद्द कर दिया। फिर प्रोजेक्ट डेवलप करने के नाम पर 25 लाख रुपए और फिर 1.5 करोड़ रुपए कमलजीत से और ले लिए।

अदालत ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर दिया निर्णय लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने शिकायतकर्ता पक्ष के तर्कों को मजबूत मानते हुए तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें सजा सुनाई। शिकायतकर्ता के वकील भारत जोशी ने बताया कि कोर्ट ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत तीनों आरोपियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि अगर इस केस में कोई आरोपी पहले भी जेल जा चुका है, तो सजा कम कर दी जाएगी।

2 साल पहले हुई थी अनमोल गगन की शादी गौरतलब है कि पूर्व विधायक अनमोल गगन मान की दो साल पहले शादी हुई थी। उनकी शादी में मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित कई हस्ति​यों ने शिरकत की थी। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से भी कई कलाकर अनमोल गगन को बधाई देने पहुंचे थे।

2020 में जॉइन की थी आम आदमी पार्टी अनमोल गगन मान ने 2020 में आम आदमी पार्टी जॉइन की थी। वह 2022 के विधानसभा चुनाव में खरड़ सीट पर अकाली दल के रणजीत सिंह गिल को 37 हजार 718 वोट से हराकर MLA बनीं। इसके बाद उन्हें मंत्री बनाया गया था। हालांकि सितंबर 2024 में मंत्रिमंडल में हुए फेरबदल के बाद उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया था।

क्या है मामला 
मामले की शुरुआत 2018 में हुई थी, जब शिकायतकर्ता कमलजीत सिंह कामा (जीरकपुर के पूर्व सरपंच जसपाल सिंह के भाई) ने अदालत में शिकायत दर्ज करवाई थी। आरोप है कि ‘मेसर्स प्लेटिनम स्मार्ट बिल्डकॉन’ नामक कंपनी के तीनों पार्टनरों ने राजपुरा में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए करोड़ों रुपये के प्लॉट बेचने का सौदा किया था। सौदा पूरा न होने के बावजूद उन्होंने शिकायतकर्ता को साढ़े तीन करोड़ रुपये का चेक दिया, जो बाद में बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता पक्ष के वकील भारत जोशी के अनुसार लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने शिकायतकर्ता के पक्ष को मजबूत मानते हुए यह फैसला सुनाया। वहीं कमलजीत सिंह कामा ने कहा कि आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से ठगी की और उन्हें सजा मिलने के बाद ही उन्हें न्याय मिला है। 

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