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यहां 3 सप्ताह में चुनाव कराए सरकार, HC ने प्रदेश सरकार को दिए निर्देश

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मानेसर नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका का पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया है। सरकार ने इस मामले में निर्णय लेने के लिए तीन महीने का समय मांगा था, लेकिन हाईकोर्ट ने तीन हफ्ते के भीतर इस पर निर्णय लेने का आदेश दिया है।

क्या कहा गया याचिका में 
गुरुग्राम निवासी हरेंद्र ढींगरा ने याचिका दाखिल करते हुए कहा कि नगर निगम में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल किया जाए और दोनों पदों पर शीघ्र चुनाव कराए जाएं। याचिका में कहा गया है कि मानेसर नगर निगम में 2 मार्च को हुए आम चुनावों में महापौर और पार्षदों का निर्वाचन हो चुका है और 12 मार्च को इसके नतीजे भी घोषित कर दिए गए हैं। इसके बाद 20 मार्च को राज्य चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर महापौर और पार्षदों की सूची सार्वजनिक की, लेकिन इसके बावजूद सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद अब तक खाली पड़े हैं।

2 जून को नगर निगम आयुक्त को लिखा गया था पत्र
याचिकाकर्ता ने 2 जून को नगर निगम आयुक्त को एक मांग पत्र देकर इस विषय पर कार्रवाई की मांग की थी। साथ ही आरटीआई दाखिल कर जानकारी मांगी थी। आरटीआई जवाब में निगम ने स्वीकार किया कि इन दोनों पदों पर अब तक चुनाव नहीं हुए हैं, लेकिन देरी का कोई कारण नहीं बताया गया। 

पदों के रिक्त होने से प्रशासनिक कार्यों में आया ठहराव
याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन पदों के रिक्त होने से प्रशासनिक कार्यों में ठहराव आ गया है। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा 36 के तहत सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव निगम के निर्वाचित पार्षदों से एक महीने के भीतर कराया जाना आवश्यक है। वहीं चुनाव नियमावली की धारा 71 के तहत यह प्रक्रिया अधिकतम 60 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए।

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