मध्य प्रदेश

कोर्ट के आदेश के बावजूद खनिज विभाग ने रोके 12 कंपनियों के करोड़ों रुपये

भोपाल
खनिज व्यवसाय से जुड़ी 12 कंपनियों का करोड़ों रुपया खनिज विभाग ने सुरक्षा निधि के रूप में लिया था लेकिन विभाग कोर्ट के आदेश के बाद भी कंपनियों की सुरक्षा निधि लौटने को तैयार नहीं है. यह पूरा मामला उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच चुका है. खनिज व्यवसाय से जुड़े व्यापारी काफी परेशान हैं. अब व्यापारी मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से गुहार लगाने की तैयारी कर रहे हैं.

उल्लेखनीय है कि जब भी कोई फॉर्म या कंपनी खनिज विभाग से जुड़े किसी भी टेंडर को हासिल करती है तो नियम और शर्तों के मुताबिक कंपनी को सुरक्षा निधि के रूप में टेंडर राशि का कुछ प्रतिशत सरकार के पास सुरक्षित रखना होता है. यह सुरक्षा निधि इसलिए रखी जाती है ताकि ठेकेदार बीच में टेंडर्स छोड़कर न चला जाए. इसके अलावा टेंडर की शर्तों का पालन नहीं करने पर भी सुरक्षा निधि जब्त ली जाती है.

टेंडर्स की शर्तों के मुताबिक सुरक्षा निधि उस समय कंपनी को वापस लौटना होता है, जब ठेका समाप्त हो जाता है. मध्य प्रदेश में 12 अलग-अलग कंपनियों का करोड़ों रुपया खनिज विभाग में फंस गया है. ठेकेदारों की माने तो उन्होंने सुरक्षा निधि की राशि टेंडर समाप्त होने के बाद हासिल करने की तमाम कोशिश की लेकिन वे असफल रहे. उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. उच्च न्यायालय खंडपीठ जबलपुर की ओर से ठेकेदार कंपनी के पक्ष में फैसला आया. न्यायालय ने भी राशि लौटाने के निर्देश दिए.

इसके बाद भी अभी तक ठेकेदारों को उनकी सुरक्षा निधि नहीं मिल पाई है. इस संबंध में खनिज विभाग के पीएस उमाकांत उमराव से मोबाइल नंबर 94240 23121 पर चर्चा करने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया.

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