
चंडीगढ़
पंजाब में आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के मामले में आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। फिलहाल मजीठिया को अदालत से कोई राहत नहीं मिली है और अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई कल तक के लिए टाल दी है।
मजीठिया ने अपनी याचिका में गिरफ्तारी को ग़ैर-कानूनी बताया था और रिमांड आदेश को रद्द करने की मांग की थी। अदालत ने इस मामले से संबंधित ताज़ा आदेशों की प्रति मांगी है क्योंकि जब यह याचिका दायर की गई थी, तब मजीठिया को 7 दिन का पुलिस रिमांड मिला हुआ था। अब हाल ही में उन्हें 4 दिन का नया रिमांड मिला है।
इसी कारण हाईकोर्ट ने ताज़ा आदेशों की कॉपी पेश करने को कहा है, जिसके बाद कल फिर इस मामले में सुनवाई होगी। गौरतलब है कि बिक्रम सिंह मजीठिया को 25 जून को 540 करोड़ रुपये के ड्रग मनी से जुड़े आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया गया था।