झारखंड/बिहारराज्य

झारखंड हाईकोर्ट का आदेश: जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल समेत चार भर्ती परीक्षाओं पर अंतरिम रोक जारी

 रांची
झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC, JSSC CGL-2023, CDPO और फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन रद्द करने से जुड़े मामले में राज्य सरकार को दो दिन का समय दिया है. अदालत ने फिलहाल अपने अंतरिम आदेश को बरकरार रखा है. अब मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर (शुक्रवार) सुबह 10:30 बजे होगी.
क्या हुआ कोर्ट में?

मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने पक्ष रखा. सरकार ने अदालत से चार सप्ताह का समय मांगा था ताकि वह विस्तृत जवाब दाखिल कर सके. हालांकि, हाईकोर्ट ने लंबी मोहलत देने से इनकार करते हुए केवल दो दिन का समय दिया. राज्य सरकार आज ही अपनी स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करे.

अंतरिम आदेश फिलहाल जारी
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले में पहले से पारित अंतरिम आदेश यथावत रहेगा. यानी JPSC और JSSC CGL समेत चारों भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन रद्द करने के फैसले पर अंतिम निर्णय अगली सुनवाई के बाद ही होगा.

हजारों अभ्यर्थियों की नजरें टिकी
इस मामले पर राज्यभर के हजारों अभ्यर्थियों की नजरें टिकी हुई हैं. JPSC संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, JSSC CGL-2023, CDPO और फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन रद्द किए जाने के बाद उम्मीदवार लंबे समय से न्यायिक फैसले का इंतजार कर रहे हैं.

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